Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) रोजगार सृजन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत नियोक्ताओं को रोजगार पेंशन योजना (EPS) के लिए नियोक्ताओं के पूर्ण योगदान का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने की एक योजना है। और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) नए कर्मचारियों के संबंध में एक नया यूनिवर्सल खाता संख्या (UAN) है। यह पूरी प्रणाली ऑनलाइन है और योजना के कार्यान्वयन में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। इस योजना का सीधा लाभ यह है कि पात्र श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच प्राप्त होगी।
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PMRPY पात्रता मानदंड
ईपीएफ अधिनियम 1952 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें श्रमसुविधा पोर्टल के तहत एक वैध श्रम पहचान संख्या (लिन) आवंटित करने की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया
- ईपीएफ अधिनियम 1952 के तहत ईपीएफओ के साथ पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान पीएमआरपीवाई लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ पंजीकरण ऑनलाइन के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें
- प्रतिष्ठान (Establishment) के पास श्रम सुविधा पोर्टल के तहत एक वैध श्रम पहचान संख्या (LIN) होनी चाहिए। यदि लिन को ज्ञात नहीं है, तो आधिकारिक श्रम सुविधा पोर्टल पर जाएं shramsuvidha.gov.in
- आधिकारिक वेबसाइट pmrpy.gov.in पर जाएं और लाभ प्राप्त करने के लिए PMRPY पोर्टल पर पंजीकरण करें।
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