राज्य सरकार ने Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2024 राज्य के लोगों के लिए लागू की हुई है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है ओर इस योजना के लाभ उद्देश्य ओर स्टैटस चेक करने की पूरी जानकारी नीचे दी गई हैं देखें।
मध्यप्रदेश में 01 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और राज्य में अधिक उद्योगों और नौकरियों को बनाने में मदद करना है। योजना के तहत, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana (MMYUY)
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्योग योजना, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सृष्टि योजना (PMRY) के रूप में भी जाना जाता है, एक उद्दीश्य प्रदान करती है जो समृद्धि की दिशा में कदम से कदम मिलाकर बढ़ने का है! 💼🌱 इसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न विभागों में उद्यमिता को बढ़ावा देना और युवा पीढ़ी को स्वावलंबी बनाना है! 🚀👩🌾
यह योजना सभी श्रेणियों के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है जो नए उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, सीधेरूप से बोलते हुए – विनिर्माण या सेवा उद्योग में किसी भी क्षेत्र में! 💡🏭
इस योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेगी, जैसे कि मार्जिन मनी मदद, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी, और प्रशिक्षण। 🌐💰 इससे उद्यमिता की शुरुआत में मदद मिलेगी और व्यवसाय को सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचाने में साहयक होगी! 🚀📚
युवा उद्योग योजना के तहत, मध्य प्रदेश सरकार ने समृद्धि की राहों को साफ़ करने और रोजगार सृष्टि में वृद्धि करने का संकल्प किया है, ताकि राज्य के युवा पीढ़ी अपने सपनों की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता से काम कर सकें! 🌈🌐
MMYUY 2024 Highlights
योजना का नाम | Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana |
राज्य का नाम | मध्य प्रदेश |
Launch Date | 01 अगस्त 2014 |
लाभार्थी | राज्य के लोग |
उद्देश्य | रोजगार के अवसर प्रदान करना |
पंजीकरण साल | 2023 |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्रता मानदंड
- केवल एमपी के स्थायी निवासी ही योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- आवेदक को कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक को पहले से ही राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के तहत सहायता नहीं मिलनी चाहिए।
- यह योजना केवल विनिर्माण या सेवा उद्योग स्थापित करने के लिए उपलब्ध है।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत या निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाना चाहिए था।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana के लिए आवेदन कैसे करें
- आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध हैं।
- आवेदन पत्र प्राप्त करके उसे भरने के बाद उसे संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा
- फिर आवेदन प्रपत्रों की समीक्षा की जाएगी। अपूर्ण प्रपत्रों वाले आवेदकों को प्रपत्रों में गुम विवरण को पूरा करने के लिए बुलाया जाएगा।
- आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित परियोजना की सामान्य परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- योजना के तहत चुने गए संबंधित विभाग की चयन समिति को आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।
- स्वीकृत आवेदनों के लिए ऋण आवेदन की स्वीकृति के बाद 15 दिनों के भीतर वितरित किया जाएगा।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Online आवेदन
- Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana मैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाएं
- अब आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना दिखाई देगी जिसके नीचे आप को आवेदन करें का बटन दिखाई देगा और साथ ही अधिक जानकारी का बटन आपको आवेदन करें पर क्लिक कर देना है
- अगर आप एमपी ऑनलाइन के नए व हैं सबसे पहले आपसे साइन अप करने के लिए बोला जाएगा आप साइन अप करने के लिए अगले पेज में दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी प्रदान कर दिया जाएगा इसी लॉगइन करके आप Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana मैं ऑनलाइन आवेदन बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे
योजना के सफल लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा सेटअप स्थापित करने और अपना व्यवसाय बढ़ाने में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि, यह प्रशिक्षण लाभार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं होगा।
Ref: mpindustry.gov.in
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