लिव इन रिलेशनशिप (Relationship) पर कोर्ट का फैसला, गैर शादीशुदा कपल के लिए

Live In Relationship: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे श्रद्धा और आफताब की हत्या की घटना (Shraddha Murder Case) ने देशभर में सभी को दहला कर रख दिया है। इसी बजह के चलते लिव-इन रिलेशनशिप (Live In Relationship) को लेकर देशभर में बहस जारी है। ओर सी बीचइलाहाबाद हाई कोर्ट का नया फैसला आया है।

ओर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिव-इन संबंधों की वैधता की ग्रीन चिट दे दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक वयस्क जोड़े को अपनी मर्जी से एक साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है, किसी को भी उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की पीठ ने आकाश राजभर और अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।

मीडिया रेपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार याचिका में शफीन जहां बनाम अशोकन केएम अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार दायर आईएफआर को रद्द करने की मांग की गई थी। खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा, ”कानूनी अधिकार के बिना किसी की निजी स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। एक वयस्क जोड़े को अपनी मर्जी से एक साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है।

नए फैसले से अब खुद की पसंद का जीवनसाथी चुनने का है अधिकार

Live In Relationship: याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे दंपति के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि वयस्कों को खुद से चुना हुआ जीवन साथी के साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है। उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उच्चतम नायले के कानूनी अधिकार का हवाला देते हुए इस फैसले को सुनाया है ओर हाल मैं हुई मर्डर केस घटना के चलते कोर्ट का यह फैसला सुर्खियों मैं आगया है।

आखिर क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप

बिना धार्मिक रीति-रिवाजों के शादी किए हुए बिना घर में लंबे समय तक एक साथ रहने को लिव-इन रिलेशनशिप कहा जाता है। आज तक लिव-इन रिलेशनशिप की कोई कानूनी परिभाषा कहीं भी अलग से नहीं लिखी गई है। इसीलिए, सरल शब्दों में एसे कहा जा सकता है की, दो वयस्क जो अपनी इच्छा से शादी किए बिना एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं एसे प्रमी युगल को हम कह सकते हैं की वह Live In Relationship मैं है।

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