Pradhan mantri Shram yogi Mandhan 2025 Registration Online | प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना | PMSYM Scheme Apply Online | PM Shram yogi Mandhan Form डाउनलोड PDF
केंद्र सरकार की PM Shramyogi Mandhan Yojana 2025 (PMSYM) में ऑनलाइन आवेदन प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना LIC India 2025 | Pradhan mantri Shram yogi Mandhan Scheme | PMSYM benefits, eligiblity | श्रम योगी मानधन योजना इन हिन्दी पूरी जानकारी । भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असंगठित कामगारों के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मंधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की है। जिसके तहत 3000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी.
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2025 (PMSYM)
PM Shramyogi Mandhan Yojana (PMSYM) ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया licindia.in पर उपलब्ध है, अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का पता लगाएं और PM Shramyogi Mandhan Yojana नामांकन, पात्रता, पेंशन चार्ट और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विवरण पा सकते हैं। केंद्रीय सरकार ने PM Shramyogi Mandhan Yojana 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अब सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक प्रधानमंत्री बीमा योजना (LIC) की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को PM Shramyogi Mandhan Yojana (पीएम-एसवाईएम) 3,000 रुपये मासिक पेंशन (60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर) प्रदान करने जा रही है।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 15 फरवरी 2019 से licindia.in या labour.gov.in पर शुरू की गई है। प्रधानमंत्री श्रमयोग योजना योजना 2025 में नामांकन करने के लिए, उम्मीदवार निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) पर जा सकते हैं। PM Shramyogi Mandhan Yojana मैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदकों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और ग्राहकों की मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह से कम होनी चाहिए।
Note: प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना आवेदन की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई लिंक से चेक करें https://cscportal.in/pm-sym-online-registration/
PMSYM Scheme Highlights
योजना का नाम | प्रधान मंत्री श्रमयोगी मंधान योजना 2021 |
शॉर्ट फॉर्म | PMSYM |
द्वारा प्रायोजित | केन्द्रीय सरकार |
किसने शुरू की | प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी |
आधिकारिक वेबसाईट | labour.gov.in |
योजना टाइप | बचत योजना |
लाभार्थी | असंगठित मजदूर |
विभाग | श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार |
गाइड्लाइन | PDF Download |
Toll-Free Number | 1800 267 6888 |
पीएम श्रम योगी मान-धन (PMSYM) योजना पेंशन चार्ट
PMSYM योजना संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए EPF योजना के समान है जिसमें मूल वेतन का 12% कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है जबकि नियोक्ता द्वारा एक समान योगदान दिया जाता है। पीएम श्रम योगी महाधन योजना शुरू करने का विचार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति की ओर भी बचाने के लिए है। PMSYM केवल उन सभी श्रमिकों के लिए खुला है जो असंगठित क्षेत्र में हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है।
किसी भी कार्यकर्ता को मासिक योगदान करने के लिए जो राशि होती है वह उम्र पर आधारित होती है और उन्हें 60 वर्ष की आयु तक प्राप्त करना होता है (नीचे पेंशन चार्ट देखें)। हर महीने व्यक्तियों के PMSYM खाते में वही योगदान दिया जाएगा। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, सरकार। व्यक्ति की आजीवन अवधि तक 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करेगा।
यदि पेंशन अवधि के दौरान मृत्यु होती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यह पेंशन राशि उस व्यक्ति को दी जाने वाली राशि के आधे के बराबर होगी। ग्राहक और उसके पति की मृत्यु पर, कॉर्पस को सरकार के पेंशन फंड में वापस जमा किया जाएगा।
श्रम योगी मान-धन योजना पात्रता मानदंड
उम्मीदवारों को प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के पात्र बनने के लिए निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा: –
- सभी लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार की आय रुपये 15,000 प्रति माह से कम होनी चाहिए।
- वह व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदकों को संगठित क्षेत्र में ईपीएफ / एनपीएस / ईएसआईसी की सदस्यता के साथ संलग्न नहीं होना चाहिए
- आवेदक के पास बचत बैंक खाता होना चाहिए।
- उसके पास आधार नंबर होना चाहिए।
पीएम-एसवाईएम योजना 2021 का उद्देश्य न्यूनतम रु 3,000 की पेंशन प्रदान करना है जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जीवन भर जारी रहेगी।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ऑनलाइन पंजीकरण
- सभी लाभार्थियों को अनिवार्य जानकारी के साथ अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाना होगा।
- फिर सीएससी लाभार्थियों को नामांकित करेगा और किस्त की गणना उम्र के मानदंडों के आधार पर की जाएगी।
- सीएससी वॉलेट के माध्यम से पहली किस्त काट ली जाएगी और ग्राहकों को नकद में भुगतान करना होगा।
- सफल भुगतान करने के बाद, एक ऑनलाइन श्रम योगी पेंशन नंबर प्राप्त होगा। इसके अलावा, लाभार्थी के हस्ताक्षर के लिए एक पावती सह डेबिट अधिदेश भी प्राप्त किया जाएगा।
- कॉमन सर्विस सेंटर लाभार्थियों के हस्ताक्षरित डेबिट अधिदेश को स्कैन और अपलोड करेंगे। फिर CSC लाभार्थियों को श्रम योगी कार्ड प्रिंट करके सौंप देगा।
- बैंक से पुष्टि के बाद, जनादेश डेबिट लाभार्थी को एसएमएस संचार के साथ सक्रिय हो जाएगा।
संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया जानने के लिए – https://cscportal.in/pm-sym-online-registration/ पर जाएं और किसी भी प्रश्न के मामले में, उम्मीदवार 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
Pradhanmantri shram Yogi maandhan Yojana ke paise mujhe refund chahie
Sir my diviyang hun my berozgar bhi hun kya mujhe is pension faida milega