Mukhyamantri kanyadan yojana Haryana Online apply – मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना | कन्यादान योजना हरियाणा आवेदन ऑनलाइन 2025 kanya vivah yojna 2025 | CM Kanyadan Scheme Registration/ Application Form, Eligibility चेक करें आसनी से ऑनलाइन पोर्टल कोनस है फ्री में पूरी जानकारी जानें
हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने मजदूरों को सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा में कन्यादान योजना 2025-26 शुरू कर दी है। कन्यादान योजना के तहत, सभी पंजीकृत मजदूरों को लड़की की शादी के 3 दिन पहले 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाकर आप इस योजना मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मजदूर इस सहायता का लाभ कन्यादान के रूप में अपनी बेटी की शादी के 3 दिन पहले ही कर सकते हैं। यह राशि श्रम विभाग द्वारा एकल परिवार की 3 बेटियों की शादी के लिए दी जाएगी। इस kanyadan yojana का लाभ लेने के लिए, शादी को, विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर और वधू दोनों को विवाह की कानूनी आयु भी प्राप्त होनी चाहिए। mukhyamantri kanyadan yojana 2025 के तहत पंजीकृत मजदूरों की लड़की के विवाह से तीन दिन पूर्व 51,000 की कन्यादान की राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह राशि श्रमिक को 3 लड़कियों की शादी तक दी जाती है।
Mukhyamantri kanyadan yojana 2025
यह कन्यादान योजना हरियाणा राज्य के श्रम विभाग द्वारा लागू की जा रही है. श्रम विभाग हरियाणा में पंजीकृत मजदूरों को अपनी बेटी की शादी करने के लिए यह राशि कन्यादान के रूप में मजदूर को 3 दिन पहले प्रदान करेगा
हरियाणा श्रम विभाग ने hrylabour.gov.in ऑफिशियल Web पोर्टल पर इस योजना की पूर्ण जानकारी प्रधान की हुई है जहां पर जाकर कोई भी व्यक्ति Mukhyamantri kanyadan yojana की नियम और शर्तों को भी जान सकता है | इस योजना को ऑफिशियल तौर पर जारी किया गया है ताकि कोई इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के साथ धोखा ना कर सके। पूर्ण विवरण जानने के लिए, उम्मीदवार e-services अनुभाग के तहत “BOCW Board” पर जा सकते हैं और या फिर वेबसाइट के नीचे BOCW Welfare Schemes के तहत “कन्यादान योजना (विवाह से तीन दिन पू..” लिंक पर क्लिक करके mukhyamantri kanyadan yojana पेज पर पहुंच सकते हैं
पंजीकृत श्रमिक की बेटी के विवाह की व्यवस्था हेतु बोर्ड द्वारा 50,000/- रूपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसके लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000 (कन्यादान योजना) + 50,000 (बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)) = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।
Haryana Kanyadan Yojana Highlights
योजना का नाम | Mukhyamantri kanyadan yojana (कन्यादान योजना) |
राज्य का नाम | Haryana |
आधिकारिक वेबसाईट | hrylabour.gov.in |
Assistance amount | Rs. 51,000 |
Scheme Membership Years | 1 years |
आवेदन की सीमा | 3 daughters |
HBOCW Board Helpline | 1800-180-2129 |
SARAL Helpline | 1800-200-0023 |
Department | Labour Department, Haryana |
Guideline PDF | Download |
घोषणा पत्र पीडीएफ़ | डाउनलोड |
Kanyadan yojana 2025 Eligibility
- मजदूर को पंजीकृत होना चाहिए और सदस्यता की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होनी चाहिए।
- शादी का कार्ड और आवेदन पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए।
- वर और वधू (सेल्फ अटेस्टेड कॉपी) का आयु प्रमाण संलग्न करना होगा। लड़की के लिए, शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है
- इसके अलावा, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र विवाह के 1 वर्ष के भीतर निर्मित किया जाना चाहिए।
- हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ परिवार की केवल 3 लड़कियों को ही मिल सकता है
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवास होना चाहिए।
कन्यादान योजना आवश्यक दस्तावेज
जो भी इच्छुक उम्मीदवार सरकार की हरियाणा कन्यादान योजना 2025 में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार से है:
- पहचान प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण
- जाति प्रमाण
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण etc.
Mukhyamantri kanyadan yojana Guideline
- निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक से, शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिएः
राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक/सचिव ग्राम पंचायत/पंचायतअधिकारी/बीडीपीओ/डीडीपीओ/नाइबतहसीलदार/तहसीलदार/कानोन्गो/पटवारी/सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य/एसडीओ और सरकारी विभाग के या बोर्ड या नगरपालिका समिति/नगर निगम/नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता और सरकारी स्कुल के प्रमुख (प्रिंसिपल/हेड मास्टर/एडमिस्ट्रिेस)
- स्वयं से प्रमाणित किए हुए दुल्हा एवं दुल्हन की आयु के प्रमाण की प्रतियां (दुल्हन की न्युनतम आयु 18 साल एवं दुल्हे की न्युनतम आयु 21 वर्ष) दावा फार्म के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- आवेदक यह लिख कर देगा की वह संबंधित सहायक निदेशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र छह महिने की अवधि में प्रस्तुत कर देगाा अन्यथा भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा।
- आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।
Mukhyamantri kanyadan yojana Registration (आवेदन केसे करें)
इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा फिलहाल ऑफिशल पोर्टल पर कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की गई है, पोर्टल पर अभी सिर्फ योजना की पात्रता नियम शर्ते और योजना के ऑब्जेक्टिव आदि के बारे में ही बताया गया है इसलिए अगर आप इस योजना में भागीदारी चाहते हैं तो आप Portal के हेल्प सेक्शन के माध्यम से welfare board beneficiary के तहत कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सरल हेल्पलाइन की माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सरल हेल्पलाइन का नंबर नीचे दिया गया है
हालांकि सरकार इस Mukhyamantri kanyadan yojana मैं अनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को भविष्य मैं लागू कर सकती है ताको राज्य के लोग इस कन्यादान योजना का लाभ आसानी से उठा सकें फिल हाल बर्तमान मैं इस योजना मैं Online apply करने की कोई भी प्रक्रिया उपलव्ध नहीं है
योजना के तहत काम पर्ची (कार्य प्रमाणन) ओर घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें
Undertaking Document | Pdf Download |
Work Slip | Download |
CM Kanyadan Yojana Haryana FAQs
हरियाणा कन्यादान योजना क्या है?
यह हरियाणा सरकार की एक कन्या विवाह योजना है इसके तहत राज्य सरकार सही उम्र मैं लड़की का विवाह करने पर सहायता राशि प्रदान करती है
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 के लिए आवेदन केसे करें?
योजना मैं आवेदन ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है आवेदन की प्रक्रिया ऊपर दी गई है
Mukhyamantri kanyadan yojana किस राज्य मैं लागू की गई है?
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा पूरे राज्य मैं लागू की गई है।
हरियाणा के अलावा क्या अन्य राज्य का ब्यक्ति इस कन्यादान योजना का लाभ ले सकता है?
नहीं यह योजना केवल राज्य की निवासी लोगों के लिए ही है।
हरियाणा कन्यादान योजना की सहायता राशि क्या है?
इस योजना के तहत सरकार लड़की के परिवार को 51000 रुपये की सहायता प्रदान करती है
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